Pan Card New Rule : पैन कार्ड को लेकर जुलाई में नया नियम लागू सभी को जानना बेहद जरूरी!

पैन कार्ड हमारे जीवन में एक प्रमुख अंग है इसके बिना बैंक हो या किसी का फॉर्म भरना हो या टैक्स फाइल करना हो आवश्यकता पड़ती है जैसे मैं पैन कार्ड को लेकर कहीं ऐसे लोग हैं जिनके साथ फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है तो कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पहनकर आधार कार्ड को लिंक के बारे में नहीं पता है उन लोगों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो सकती इसके साथ कहीं और बदलाव किए जा रहे हैं इसके पहले भी जानना सभी को जरूरी है आईए जानते हैं अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है या बनवाने के लिए सोच रहे हैं ताजा खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है

पैन कार्ड हमारे जीवन का एक ऐसी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है जिसके बिना जीना मुश्किल सा हो गया है पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की आवश्यकता हर जगह ही होती है ऐसे में फ्रॉड से बचने के लिए भी सरकार के द्वारा कई प्रकार के नियम में बदलाव किए गए हैं 1 जुलाई से आपको देखने को मिल सकता है

पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख

पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तक रखा गया था जिसे बढ़ाकर अब 31 जून तक कर दिया गया था अगर आप लोग भी अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं तो आपको बता दे कि इसका लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून तक रखा गया है उसके बाद 1 जुलाई से पहले आपको हर हाल में लिंक करवा लेना होगा वरना आईटीआर फाइल करना हो या अन्य किसी दस्तावेज में पैन कार्ड की आवश्यकता होगी तो आपको हर हाल में लिंक करवा लेना होगा वरना आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है !

अगर आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको ₹1000 तक जुर्माना भर सकता है और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आपका किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा .

कई ऐसे लोग है जो अभी तक पैन कार्ड बनवाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं उन लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा बार-बार अपडेट करने के लिए कहा गया है जो लोग अभी तक नहीं करवाए हैं वह जारी डेडलाइन से पहले हर हाल में करवा ले वरना बाद में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम

आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।

पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.

Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.

आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.

यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.

जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

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